05/06/2026
9 साल बाद न्याय मिला तो न्यूज़ वाले ऐसे दिखा रहे है जैसे बहुत महान काम हुआ है, कभी तो हमारे न्यायिक सिस्टम को शर्म आनी चाहिए जिसमे न्याय के लिए इतना लम्बा इंतज़ार और खर्च करना पड़ता है
राजस्थान के एक कपल को ट्रेन लेट होने के कारण फ्लाइट छूटने और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ा. मामले में उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को 69 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें फ्लाइट टिकट, होटल खर्च, मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी का खर्च शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य उपभोक्ता फोरम ने बीते 27 मई को आदेश पारित करते हुए जिला फोरम के आदेश को बरकरार रखा. साथ ही रेलवे को ब्याज के साथ मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया. पूरा मामला 2017 का है जब ट्रेन के लगभग 5 घंटे की देरी से पहुंचने की वजह से कपल की फ्लाइट छूट गई थी. मामला कंज्यूमर कोर्ट में गया और सुनवाई के बाद 2023 में मुआवजा देने का निर्देश दिया था. रेलवे ने इस फैसले को राज्य उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी लेकिन वहां भी उसकी अपील को खारिज कर दिया गया.