18/01/2026
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300ए संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्राधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान वित्तीय संस्थानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संपत्ति को गिरवी रखकर किए जाने वाले लेन-देन में सुरक्षा की गारंटी देता है।