29/12/2025
सेवा में,
थानाध्यक्ष महोदय
थाना रावतपुर
जनपद – कानपुर नगर
विषय : माफिया गजेन्द्र सिंह नेगी की पत्नी प्रीति बाजपेयी द्वारा विद्युत मीटर विवाद की आड़ में जानबूझकर उत्पीड़न, झूठे आरोप एवं षड्यंत्रपूर्वक फँसाने के प्रयास के संबंध में IPC की संगीन धाराओं में FIR दर्ज किए जाने हेतु।
महोदय,
सविनय निवेदन है कि मैं योगेश सिंह निम्नलिखित घटना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ—
दिनांक 27 दिसंबर 2025, समय लगभग शाम 7:30 बजे, स्थान प्लॉट संख्या MPR-24, केशवपुरम, कानपुर, जो कि विवेक कुमार गुप्ता का स्वामित्व वाला प्लॉट है, वहाँ मैं वैध रूप से उपस्थित था।
उसी समय प्रीति बाजपेयी, पत्नी गजेन्द्र सिंह नेगी, वहाँ जबरन पहुँची और MPR-26 की विद्युत लाइन/मीटर, जो कि शिवचरण सिंह नेगी के नाम से है, उसे जबरदस्ती विवेक कुमार गुप्ता के प्लॉट MPR-24 पर लगवाने का दबाव बनाने लगी। वास्तविकता यह है कि KESCO की त्रुटि के कारण MPR-26 का मीटर पहले ही गलत तरीके से MPR-24 पर लगा दिया गया, जिसका लाभ उठाकर उक्त महिला ने जानबूझकर विवाद उत्पन्न किया।
मीटर को सही स्थान पर शिफ्ट कराने की वैधानिक प्रक्रिया अपनाने के बजाय, उसने वहाँ झगड़ा, उकसाने वाली भाषा, गाली-गलौज एवं मारपीट जैसी स्थिति बनाने का प्रयास किया, ताकि बाद में झूठा आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जा सके।
उक्त महिला ने मुझसे ऊँची आवाज़ में बार-बार कहा—
“आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं, आज बताइए आप कौन हैं?”
मैंने उत्तर दिया— “तुम मुझे नहीं जानती हो।”
जिस पर उसने कहा— “मैं तुम्हें नहीं जानती।”
अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य (नया जोड़ा गया)
महोदय, यह कथन कि “मैं तुम्हें नहीं जानती”, उक्त महिला द्वारा कम से कम 6 पुलिसकर्मियों एवं लगभग 5 अन्य स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया, जो मौके पर रिकॉर्ड भी हुआ।
जब उक्त महिला स्वयं सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर रही है कि वह मुझे जानती ही नहीं, तो यह प्रश्न स्वतः उत्पन्न होता है कि उसने मेरे विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय एवं थाना रावतपुर में पहले से कई संगीन IPC धाराओं में आवेदन/शिकायतें किस आधार पर दीं।
यह विरोधाभासी बयान इस बात का स्पष्ट और ठोस प्रमाण है कि उसके द्वारा मेरे विरुद्ध लगाए गए पूर्व आरोप पूर्णतः झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हैं। इससे यह भी साफ़ जाहिर होता है कि वह जानबूझकर झूठे मुकदमे गढ़कर मुझे फँसाने का प्रयास कर रही है।
उक्त महिला यह सब जेल में बंद माफिया गजेन्द्र सिंह नेगी के इशारे पर, एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत कर रही है, ताकि डर-धमकाकर भूमि संबंधी मामलों में अवैध दबाव बनाया जा सके।
घटना का वीडियो साक्ष्य संलग्न है, जिसमें मीटर विवाद, उकसाने वाली भाषा तथा “आप कौन हैं / मैं तुम्हें नहीं जानती” वाला बयान स्पष्ट रूप से देखा व सुना जा सकता है।
प्रथम दृष्टया लागू IPC धाराएँ
धारा 191 / 193 IPC – न्यायालय में झूठा बयान / झूठा साक्ष्य
धारा 211 IPC – झूठा आपराधिक आरोप लगाना
धारा 503 IPC – आपराधिक धमकी
धारा 504 IPC – जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करना
धारा 506 IPC – आपराधिक धमकी की सजा
धारा 120-B IPC – आपराधिक षड्यंत्र
धारा 34 IPC – समान उद्देश्य से किया गया कृत्य
अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों, स्वयं आरोपी महिला के सार्वजनिक बयान, संलग्न वीडियो साक्ष्य एवं पूर्व रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए प्रीति बाजपेयी एवं उसके सहयोगियों के विरुद्ध IPC की उपरोक्त संगीन धाराओं में तत्काल FIR दर्ज कर कड़ी वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि भविष्य में मेरे अथवा प्लॉट स्वामी विवेक कुमार गुप्ता को किसी भी प्रकार के झूठे मुकदमों से सुरक्षित रखा जा सके।
कृपा की अपेक्षा है।
धन्यवाद।
भवदीय
योगेश सिंह
(पीड़ित)
प्लॉट स्वामी :
विवेक कुमार गुप्ता
पता : 11/3, कल्याणपुर, कानपुर नगर
मोबाइल : 9919882111
संलग्नक :
घटना का वीडियो (दिनांक 27.12.2025)