13/01/2025
https://whatsapp.com/channel/0029Vb2HeIlCcW4mrmLIHT3A/139
Yeida के किसी भी नोटिफाइड एरिया में प्लॉट या जमीन लेने से पहले अपनी रिसर्च कर लें। जेवर के आसपास सिर्फ उन्हीं एरिया में प्लॉट ले जो नोटिफाइड विलेज नहीं है या ऑथोरिटी अप्रूव्ड हैं। नोटिफाइड विलेज में सिर्फ उन्हीं एग्रीकल्चर लैंड को हाथ लगाए जो acquisition rate से कम में मिल रही है और जिसकी रजिस्ट्री ओपन है। अगर आप 15,000 के रेट से अवैध प्लाट लेंगे और सर्किल रेट का 4 गुना भी मुआवजा मिला तब भी आप नुकसान में रहेंगे। ध्यान रहे किसी भी नोटिफाइड एरिया का section 80 के तहत लैंड कन्वर्जन नहीं हो सकता। किसी अच्छे एजेंट या सलाहकार को ही अपने इन्वेस्टमेंट के लिए चुने। धन्यवाद🙏